Goods and Services Tax (GST) में हाल ही में हुए मोल-भूत बदलावों की विस्तृत जानकारी है — खासकर उन वस्तुओं व सेवाओं पर जो अब 0 %, 5 % या 18 % के नए स्लैब में आ गई हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि यह बदलाव कब से लागू हुए और किन पर लागू होंगे।
1. बदलावों का मुख्य बिंदु
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2025 के शहरी GST 2.0 रिविजन में केन्द्र सरकार ने स्लैब्स को सरल किया है — अब सामान व सेवाओं पर मुख्यतः 5 % या 18 % टैक्स दरें होंगी, जबकि कुछ लक्ज़री या “पाप” वस्तुओं पर 40 % की दर लागू होगी। Press Information Bureau+2Wikipedia+2
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साथ ही, महत्वपूर्ण सेवा-क्षेत्र जैसे व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST को 0 % (मुक्त) कर दिया गया है, अर्थात अब इन पर टैक्स नहीं लगेगा। HDFC Life+3Policybazaar+3The Economic Times+3
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इन बदलावों की प्रभावी तिथि 22 सितंबर 2025 के बाद की मानी जा रही है, यानी 22 सितंबर 2025 को या उसके बाद जो प्रीमियम या बिलिंग होगी — उस पर नए नियम लागू होंगे। Department of Financial Services+1
2. बीमा-प्रीमियम पर विशेष राहत
✅ क्या हुआ परिवर्तन?
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अब व्यक्तिगत जीवन बीमा (Term, ULIP, Endowment) तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा (Individual, Family Floater, Senior Citizen) के प्रीमियम पर GST 0 % हो गई है, यानी GST नहीं लगेगा। ClearTax+2Aviva India+2
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समूह-बीमा (Group policies, employer-sponsored) अब भी पहले की तरह 18 % GST के अधीन हैं। ClearTax+1
🕒 कैसे लागू होगा?
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यदि प्रीमियम का भुगतान 22 सितंबर 2025 या उसके बाद हुआ है, तो 0 % GST लागू होगा। Department of Financial Services
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यदि भुगतान या बिलिंग पहले हो चुकी थी (21 सितंबर 2025 या पहले) तो पुराना 18 % GST लागू हो सकता है। Aviva India
💡 क्या पहले की पॉलिसियों पर भी लागू होगा?
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हाँ — यदि नवीनीकरण (renewal) या अगला प्रीमियम 22 सितंबर 2025 के बाद जमा किया जाए, तो 0 % GST का लाभ मिलेगा। HDFC Life+1
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पुराने पॉलिसियों के लिए यह देखना जरूरी होगा कि प्रीमियम जमा-तिथि, बिलिंग तिथि और प्रीमियम के किस हिस्से पर टैक्स लागू था — ये सभी मायने रखते हैं। Department of Financial Services
3. अन्य वस्तुओं व सेवाओं में बदलाव
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खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर GST दरें 12 % और 18 % से घटकर 5 % हो गयी हैं। Goods and Services Tax Council+1
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कुछ अत्यावश्यक दवाइयाँ और उपकरण GST 0 % तक पहुँच गई हैं। Goods and Services Tax Council
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निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर भी GST को 28 % से घटाकर 18 % किया गया है। Goods and Services Tax Council
4. क्यों यह बदलाव किया गया?
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इन सुधारों का मकसद था टैक्स संरचना को आसान बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना और खपत बढ़ाना। Press Information Bureau+1
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बीमा-प्रीमियम पर टैक्स हटाने से लोगों को अधिक किफायती कवरेज मिलने में मदद मिलेगी — खासकर मध्यम व निम्न आय वाले परिवारों को। The Economic Times+1
5. आपको क्या करना चाहिए ?
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यदि आपने पॉलिसी ली है या लेने की सोच रहे हैं — देखें कि प्रीमियम जमा तिथि 22 सितंबर 2025 के बाद है या नहीं। अगर हाँ, तो GST 0 % का फायदा है।
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समूह-बीमा वाले मामले में अभी तक GST लागू है — इस पर बदलाव नहीं हुआ।
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बीमा एजेंट या कम्पनी से पूछें कि आपके रिन्यूअल या नए प्रीमियम पर GST का नया नियम कैसे लागू हुआ है।
अन्य वस्तुओं के लिए, खरीदारी करते समय देखें कि क्या टैक्स कम हुआ है — जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, सीमेंट, आदि।
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