Goods and Services Tax (GST) में हाल ही में हुए मोल-भूत बदलावों की विस्तृत जानकारी



 Goods and Services Tax (GST) में हाल ही में हुए मोल-भूत बदलावों की विस्तृत जानकारी है — खासकर उन वस्तुओं व सेवाओं पर जो अब 0 %, 5 % या 18 % के नए स्लैब में आ गई हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि यह बदलाव कब से लागू हुए और किन पर लागू होंगे। 


1. बदलावों का मुख्य बिंदु

  • 2025 के शहरी GST 2.0 रिविजन में केन्द्र सरकार ने स्लैब्स को सरल किया है — अब सामान व सेवाओं पर मुख्यतः 5 % या 18 % टैक्स दरें होंगी, जबकि कुछ लक्ज़री या “पाप” वस्तुओं पर 40 % की दर लागू होगी। Press Information Bureau+2Wikipedia+2

  • साथ ही, महत्वपूर्ण सेवा-क्षेत्र जैसे व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST को 0 % (मुक्त) कर दिया गया है, अर्थात अब इन पर टैक्स नहीं लगेगा। HDFC Life+3Policybazaar+3The Economic Times+3

  • इन बदलावों की प्रभावी तिथि 22 सितंबर 2025 के बाद की मानी जा रही है, यानी 22 सितंबर 2025 को या उसके बाद जो प्रीमियम या बिलिंग होगी — उस पर नए नियम लागू होंगे। Department of Financial Services+1


2. बीमा-प्रीमियम पर विशेष राहत

✅ क्या हुआ परिवर्तन?

  • अब व्यक्तिगत जीवन बीमा (Term, ULIP, Endowment) तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा (Individual, Family Floater, Senior Citizen) के प्रीमियम पर GST 0 % हो गई है, यानी GST नहीं लगेगाClearTax+2Aviva India+2

  • समूह-बीमा (Group policies, employer-sponsored) अब भी पहले की तरह 18 % GST के अधीन हैं। ClearTax+1

🕒 कैसे लागू होगा?

  • यदि प्रीमियम का भुगतान 22 सितंबर 2025 या उसके बाद हुआ है, तो 0 % GST लागू होगा। Department of Financial Services

  • यदि भुगतान या बिलिंग पहले हो चुकी थी (21 सितंबर 2025 या पहले) तो पुराना 18 % GST लागू हो सकता है। Aviva India

💡 क्या पहले की पॉलिसियों पर भी लागू होगा?

  • हाँ — यदि नवीनीकरण (renewal) या अगला प्रीमियम 22 सितंबर 2025 के बाद जमा किया जाए, तो 0 % GST का लाभ मिलेगा। HDFC Life+1

  • पुराने पॉलिसियों के लिए यह देखना जरूरी होगा कि प्रीमियम जमा-तिथि, बिलिंग तिथि और प्रीमियम के किस हिस्से पर टैक्स लागू था — ये सभी मायने रखते हैं। Department of Financial Services


3. अन्य वस्तुओं व सेवाओं में बदलाव

  • खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर GST दरें 12 % और 18 % से घटकर 5 % हो गयी हैं। Goods and Services Tax Council+1

  • कुछ अत्यावश्यक दवाइयाँ और उपकरण GST 0 % तक पहुँच गई हैं। Goods and Services Tax Council

  • निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर भी GST को 28 % से घटाकर 18 % किया गया है। Goods and Services Tax Council


4. क्यों यह बदलाव किया गया?

  • इन सुधारों का मकसद था टैक्स संरचना को आसान बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना और खपत बढ़ाना। Press Information Bureau+1

  • बीमा-प्रीमियम पर टैक्स हटाने से लोगों को अधिक किफायती कवरेज मिलने में मदद मिलेगी — खासकर मध्यम व निम्न आय वाले परिवारों को। The Economic Times+1


5. आपको क्या करना चाहिए ?

  • यदि आपने पॉलिसी ली है या लेने की सोच रहे हैं — देखें कि प्रीमियम जमा तिथि 22 सितंबर 2025 के बाद है या नहीं। अगर हाँ, तो GST 0 % का फायदा है।

  • समूह-बीमा वाले मामले में अभी तक GST लागू है — इस पर बदलाव नहीं हुआ।

  • अपने शहर की ऐसी ही राजा खबरें पढ़ने के लिए ज्वाइन करें K C News का ऑफिशियल Whatsapp Channel
="3209" data-start="3107">

बीमा एजेंट या कम्पनी से पूछें कि आपके रिन्यूअल या नए प्रीमियम पर GST का नया नियम कैसे लागू हुआ है।

  • अन्य वस्तुओं के लिए, खरीदारी करते समय देखें कि क्या टैक्स कम हुआ है — जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, सीमेंट, आदि।

  • Post a Comment

    0 Comments